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आवर्ती अमानत खाते को न्यूनतम जमा अमानत 500/- प्रतिमाह आगे 500 के गुणांक में (मासिक, तिमाही, छमाही तथा वार्षिक) |
1 वर्ष की योजना में समय पूर्व भुगतान नहीं है और यदि समय पूर्व भुगतान लिया गया तो 5 प्रतिशत कटौती की जाएगी |
ब्याज गणना वार्षिक चकवृद्धि दर से।
अमानतो में चूक करने पर खातेदार को 1.50ः प्रतिमाह प्रति अमानत विलंब शुल्क चुकाना होगा।
पूर्ण अमानत का भुगतान अन्तिम अमानत जमा होने के एक माह पश्चात् अथवा देय तिथि जो भी बाद में हो पर किया जायेगा|
अनियमित खातों का भुगतान परिपक्वता समय से पहले नहीं किया जायेगा |
अनियमित खातों पर समय पूर्व भुगतान एवं ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं।
अनियमित खातों की यदि बकाया अनियमित समस्त अमानत प्राप्त हो जाती है तो खाता नियमित श्रेणी में माना जायेगा। एक भी अमानत बकाया होने पर खाता अनियमित खाते की श्रेणी में माना जायेगा।
अनियमित खातों का समयावधि पूर्ण होने पर भुगतान होने की दशा में विलंब शुल्क को अमानत की वसूली अधिकतम खाते में देय ब्याज की अमानत तक की जायेगी। अर्थात् समयावधि पूर्ण होने पर भुगतान होने वाले खातों में किसी भी दशा में मूलधन में से कटौती नहीं की जायेगी।
अमानतो पर ऋण सुविधा 12 माह की योजना में ऋण सुविधा नहीं 24 माह एवम् 36 माह की योजना में 6 माह पश्चात् 6 किश्तें प्राप्त होने पर जमा अमानत का 75% तक। 60 माह एवं 75 माह की योजनाओं में 1 वर्ष पश्चात्् 12 किश्तें प्राप्त होने पर जमा अमानत का 75 तक। 25 से 36 जमा अमानत का 85%। 36 महीने के बाद 100% । ऋण जमा ना करने पर 1.00% प्रति माह विलंब शुल्क देना होगा।
जमा की गई अमानत पर लिये गये ऋण पर ब्याज 18% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से।
12 माह की योजना में 6 माह पूर्व भुगतान नहीं 6 माह से 9 माह तक समय पूर्व भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं व सेवा शुल्क 2% एवं Rs.50/- स्टेशनरी चार्ज की कटौती। 9 माह पश्चात् एवं 12 माह पूर्व भुगतान पर ब्याज 3% वार्षिक साधारण की दर से देय एवं Rs.50/- स्टेशनरी चार्ज की कटौती।
24 माह की योजना में 12 माह तक भुगतान नही 12 माह से पहले भुगतान लेने पर 10% की कटौती की जाएगीं। 13 माह के पश्चात भुगतान सोसायटी नियमानुसार ब्याज तभी देय होगा यदि खाता नियमित होगा।
36 माह की योजना में 18 माह तक भुगतान नहीं। 18 महीने से पहले खाता बंद करने पर 15% की कटौती की जाएगी। 18 माह पश्चात् ब्याज सिर्फ नियमित खातों पर ही दिया जायेगा पूर्व भुगतान सोसायटी नियमानुसार ।
60 माह की योजना में 36 माह तक भुगतान नहीं फिर भी यदि सदस्य भुगतान लेता है तो इस अनुपात में कटौती की जाएगी।
1 से 12 महीने में -20% 13 से 24 महीने में -15 % 25 से 36 महीने -10%
36 माह के पश्चात ब्याज सिर्फ नियमित खातों पर ही दिया जाएगा। पूर्व भुगतान सोसायटी नियमानुसार ।
परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज पर कोई कर कटौती नहीं।